सड़क हादसे के दोषी को कैद

मैड़ी (ऊना)। भरवांई में हुई एक सड़क दुर्घटना के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए सलिस पांडे निवासी गुलाम पुरवा थाना कोतवाली नगर गौंडा लखनऊ यूपी को दोषी करार दिया है। दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक पंकज की अदालत ने शुक्रवार को इस संबंध में अपना फैसला सुनाया।
सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले सहायक जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि नौ जून 2008 को भरवांई के निकट हुई एक सड़क दुर्घटना में अदालत ने सलिस पांडे पुत्र राज किशोर निवासी गुलामपुरवा थाना कोतवाली नगर गौंडा लखनऊ उत्तर प्रदेश को दोषी पाते हुए अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279 में तीन माह की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 337 में तीन महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 338 के तहत छह माह की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना अदा किए जाने के आदेश दिए हैं। उक्त मामले में शिकायतकर्त्ता हरविंद्र सिंह पुत्र जोगिंद्र सिंह गली नंबर 5 मकान नंबर 20 डी मोहल्ला अवतार नगर जालंधर पंजाब ने पुलिस में शिकायत की थी कि वह और उसका पड़ोसी ज्ञान सिंह अपने स्कूटर पर माता चिंतपूर्णी के दरबार में माथा टेकने के लिए जा रहे थे। दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे भरवांई के नजदीक भरवांई की ओर से आ रही सफेद रंग की एक तेज रफ्तार टवेरा गाड़ी नंबर सीएच-2-2158 ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में उसे एवं उसके साथी को गंभीर चोटें आई थी। पुलिस की ओर से उक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में जांच एएसआई जगबीर सिंह ने की थी। जबकि अदालत में 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए थे।

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